सुकन्या समृद्धि योजना को देश की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत डिडकशन भी प्रदान की जाती है
इस योजना के अंतर्गत अकाउंट को बेटी के नाम पर खोला जाता है।
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- यह अकाउंट बेटी के 10 वर्ष की आयु होने से पहले खोला जाता है।
प्रत्येक परिवार मे केवल एक अकाउंट खोले जा सकते है।
- जब तक बालिका उम्र 18 वर्ष नहीं होती है तब तक इस योजना के तहत खुला हौवा खाता माता-पिता द्वारा संचालित किया जाता है
- इस योजना के तहत खाता खुलवाने के कुछ दस्तावेज़ जैसे - आधार नंबर, पैन नंबर आदि जमा करने होंगे।
-अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करे।
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